सरकारी विद्यालयों में संचालन अवधि में सुधार की हुई मांग

विद्यालय संचालन अवधि के सम्बन्ध में मधेपुरा जिलान्तर्गत विभिन्न प्रखंडों में दैनिक कार्य अवधि में भिन्नता देखने और सुनने को मिल रही है. शिक्षा के अधिकार कानून में वर्णित आदेश में कहा गया है कि एक शैक्षणिक सत्र में 1 से 5 तक के बच्चों के लिए न्यूनतम 800 घंटे और 6 से 8 तक के लिए 1000 घंटे का अनुपालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जाय. वर्तमान में सप्ताह के सभी छह कार्य दिवसों में प्रति दिन साढ़े सात घंटे की दर से 220x7.5 घंटे =1650 घंटे का कार्य सम्पादित किया जाता है जो कि न्यूनतम मानक से लगभग दूना है.
       जिले के सभी प्रखंडों में एकरूपता के लिए डी. पी. ओ.(स्थापना) मधेपुरा को अपने स्तर से एक पत्र जारी करने की माँग बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के संजय जायसवाल (प्रखंड संयुक्त सचिव) बिहारीगंज ने की है. आंकड़ों से सम्बंधित पूरी जानकारी देते हुए संघ के प्रदेश सलाहकार सह जिलाध्यक्ष मधेपुरा रणधीर कुमार के अनुसार अगर शिक्षा विभाग सोमवार से शुक्रवार तक 9:00 बजे से 4:00 बजे और शनिवार को 9:00 से 1:30 बजे तक कार्य अवधि निर्धारित करता है तो शैक्षणिक सत्र में कुल 220 दिन में 36x39.5=1422घंटे+ (4x7) 28घंटे=1450 घंटे कार्य  संपादित होगा जिससे शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन भी नहीं होगा और शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों को सहूलियत होगी.
     बताया गया कि इसी आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद ने भी प्रधान सचिव शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापांक 804/26.06.2013एवं ज्ञापांक 141/28.04.2014 में वर्णित आदेश के अनुपालन के क्रम में अपने ज्ञापांक 94 B दिनांक 29.10.2015 के द्वारा एक पत्र जारी कर विद्यालय की कार्य अवधि सोमवार से शुक्र वार तक 9:00 बजे से 4:00 बजे एवं शनिवार को 9:00 बजे से 1:30 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि संघ के माँग के अनुसार शिड्यूल जारी किया जाय, जिससे जिले में सही तरीके से शैक्षणिक कार्य संपादित करने में आम शिक्षकों को परेशानी न हो.
(रिपोर्ट: रानी देवी)
सरकारी विद्यालयों में संचालन अवधि में सुधार की हुई मांग सरकारी विद्यालयों में  संचालन अवधि में सुधार की हुई मांग Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on January 02, 2016 Rating: 5

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