
मधेपुरा व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी श्री राम चन्द्र प्रसाद की अदालत में आज सांसद के खिलाफ आचार संहिता उलंघन के उस मामले की तारीख मुक़र्रर थी, जिसमें उनपर लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन के दिन अनुमति से अधिक वाहनों के काफिले को लेकर चलने का आरोप था. आचार संहिता की धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा तत्कालीन मधेपुरा बीडीओ पूजा कुमारी ने दर्ज कराया था.
मिली जानकारी के अनुसार मामले में आज पूजा कुमारी और मधेपुरा बीडीओ के ड्राइवर शिवेंद्र कामत की गवाही हुई. सांसद के अधिवक्ता धीरेन्द्र झा ने बताया कि गवाही के अनुसार और वैसे भी मामला सांसद पप्पू यादव के खिलाफ बनता नहीं है, अनावश्यक परेशानी है.
न्यायालय के बाद सांसद जिला अतिथिगृह पहुंचे जहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित किया और मीडिया से भी बातें की. लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेल इंजन कारखाना के बनने से आने वाले समय में कोसी के लोगों को अकल्पनीय लाभ पहुंचेगा. लोगों को उन्होंने कहा कि मैंने इसके सम्बन्ध में कई बार भारत सरकार से मुलाक़ात की है. उन्होंने किसानों से अपील की कि इस रेल इंजन कारखाने में बाधा न बनें, किसानों को समुचित लाभ मिलने से कोई नहीं रोक सकता.
सासंद पप्पू यादव पहुंचे मधेपुरा कोर्ट: मुक़दमे में बीडीओ समेत अन्य ने दी गवाही
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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January 06, 2016
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