लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के
एक मामले में मधेपुरा की एक अदालत ने सांसद शरद यादव समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ
संज्ञान ले लिया है.
जिन आठ
लोगों के खिलाफ मधेपुरा के प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह ने
गम्हरिया थाना कांड संख्यां 66/2014 में धारा 188 भादवि में संज्ञान लिया है उनके
नाम हैं, 1. बिजेन्द्र यादव 2. शरद यादव 3. अशोक यादव 4. प्रभु नारायण मेहता 5.
मनोज यादव 6. मंजू देवी उर्फ गुड्डी देवी 7. विजय कुमार बिमल तथा 8. लालेश्वर
मंडल.
मामला
गम्हरिया प्रखंड के औराही एकपरहा खेल मैदान से जुड़ा है जहाँ लोकसभा चुनाव प्रचार
के दौरान सांसद प्रत्याशी शरद यादव ने निर्धारित समय के बाद हैलीकॉप्टर उतारा और
सभा की.
पूरा मामला
एक-एक मिनट का हिसाब देते हुए मधेपुरा टाइम्स ने घटना के कुछ ही घंटे बाद प्रकाशित
किया था ( देखें: निर्धारित समय के
बाद तक चलती रही शरद की सभा: आचार संहिता उल्लंघन का मामला होगा दर्ज?: मधेपुरा
चुनाव डायरी-51) और जानकारी मिली कि हमारी खबर को चुनाव आयोग तक भी पहुंचा दिया गया. मामले में तत्कालीन गम्हरिया बीडीओ रविन्द्र
प्रसाद साह ने थाना में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आवेदन दिया था
और मामले में पु.अ.नि. अनंत कुमार ने अनुसंधान किया और उक्त सभी लोगों के खिलाफ
न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.
हालाँकि
आरोप पत्र काफी देर से समर्पित किया गया और अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में इसके लिए
अपनी भूल भी मानी, पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने न्यायहित में आरोपपत्र को
स्वीकार करते हुए मंगलवार को उक्त आठों व्यक्ति, जिनकी उपस्थिति मंच पर शरद के साथ
बताई गई, के खिलाफ संज्ञान (प्रथम द्रष्टया मामला) ले लिया है.
हालांकि
आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले की धारा 188 जमानतीय है और सभास्थल पर कोई
अवांछित घटना नहीं हुई थी (पढ़े, यहाँ
क्लिक करें) इसलिए ऐसे मामले में जुर्म साबित होने पर आरोपियों को एक महीने की
साधारण कारावास की सजा या दो सौ रूपये दंड या दोनों की सजा हो सकती है. (नि.सं.)
शरद यादव, गुड्डी देवी, विजय यादव, बिजेन्द्र यादव समेत 8 के खिलाफ कोर्ट का संज्ञान
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
June 24, 2015
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