मधेपुरा चुनाव डायरी (26): वार्ड पार्षद श्वेत कमल उर्फ बौआ जी समेत अबतक 21 पर लगा सीसीए, हुए जिला बदर
मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड नं. 14 के वार्ड
पार्षद श्वेत कमल उर्फ बौआ जी पर जिला प्रशासन ने बी.सी.सी.ए. लगा दिया है. इससे
पूर्व इनके हथियारों के लायसेंस भी रद्द कर दिए गए और जिला प्रशासन ने आसन्न
लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन्हें जिला बदर करने का भी आदेश पारित कर दिया है.
पूरी
प्रक्रिया में मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय के पत्रांक 1026/CR दिनांक 28.03.2014 के द्वारा जिला दंडाधिकारी
मधेपुरा को एक प्रतिवेदन समर्पित किया था जिसमें कहा गया था कि श्वेत कमल उर्फ बौआ
जी एक कुख्यात एवं दबंग अपराधकर्मी है. इनके द्वारा कई जघन्य अपराध को कारित किया
गया है. इनका सांठ-गाँठ असामाजिक तत्व से है और इनके द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग,
प्रशासन के कार्यों में दबंगता से बाधा डालना इत्यादि अपराध किया गया है. एसपी के
प्रतिवेदन के यह भी लिखा गया है कि ये साम्प्रदायिक असामाजिक तत्व हैं और इनका
मुख्य पेशा समाज में अशांति पैदा करना है. प्रतिवेदन में कि श्वेत कमल उर्फ बौआ जी
का आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख है जिसमें इनके खिलाफ हत्या के प्रयास व आर्म्स
एक्ट सहित मुरलीगंज थाना में चार मुक़दमे, बनमनखी थाना में एक और मधेपुरा थाना में
एक मुक़दमे की चर्चा है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि ये असामाजिक तत्वों को
एकत्र कर आसन्न मधेपुरा लोकसभा चुनाव 2014 में अपने समर्थित अभ्यर्थी के पक्ष में
लोगों को मतदान करने के लिए डरा धमका रहे हैं जिससे आम मतदाता काफी भयभीत है.
प्रतिवेदन
के आलोक में कि श्वेत कमल उर्फ बौआ जी को नोटिश जारी किया गया था जिसमें उन्होंने
उपस्थित होकर अपने को निर्दोष बताया और आपसी दुश्मनी और रंजिश के कारण उन्हें
मुक़दमे में फंसाने की बात बताई. पर राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने पुरजोर
विरोध करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ना न्यायहित एवं लोकहित में उचित नहीं
है.
दोनों
पक्षों को सुनने और प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के बाद जिला दंडाधिकारी
ने कि श्वेत कमल उर्फ बौआ जी को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2 (D) (1) के तहत इन्हें असामाजिक तत्व
मानते हुए इन्हें सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया तक जिला बदर कर दिया है. इन्हें
किशनगंज जिला के बायसी थाना में रोज ही 10 बजे से 12 बजे दिन के बीच सदेह उपस्थित
होकर हाजरी बनानी होगी. यदि वे 30 अप्रैल को अपने मत का प्रयोग करना चाहेंगे तो
उन्हें मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए यात्रा रूट, चलने तथा वापस आने के समय का
सम्पूर्ण ब्यौरा लिखित में बायसी थाना में समर्पित करना होगा.
इससे
पूर्व जिला प्रशासन ने उनके रायफल (लायसेंस नं. 06-2005), आर्सेनल नं. 13360,
रिवॉल्वर लायसेंस नं. 07-2005 आर्सेनल नं. 01064 को रद्द करते हुए गत 28 मार्च को
ही हथियार बिहार गन हॉउस में जमा करवा लिए हैं.
अबतक
जिले में कुल 21 लोगों पर सीसीए लगाकर उन्हें जिला बदर किया जा चुका है. जाहिर है,
जिला प्रशासन इस बार अभूतपूर्व रूप से सख्त है और स्वच्छ चुनाव करवाने के लिए
सरकार के बनाये नियमों के तहत किसी भी तरह की कार्यवाही करने में कोताही नहीं बरत
रही है.
मधेपुरा चुनाव डायरी (26): वार्ड पार्षद श्वेत कमल उर्फ बौआ जी समेत अबतक 21 पर लगा सीसीए, हुए जिला बदर
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
April 04, 2014
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