अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट के मामले में हुआ एफआईआर दर्ज: हमले के आरोपी महिला और उसके पति को भेजा जेल
|वि० सं०|29 जनवरी 2014|
मधेपुरा सिविल कोर्ट में कल हुए अधिवक्ता के साथ
मारपीट में एक महिला और पति को आरोपी बनाते हुए दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (मधेपुरा थाना कांड संख्यां 49 वर्ष 2014) करा
दी गई है. पुलिस ने पीड़ित अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर आरोपी गीता
देवी और उसके पति मधुसूदन यादव पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.
आवेदन
में पीड़ित अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि वह न्यायालय में दायर एक मुक़दमे गम्हरिया
थाना कांड संख्या 99/2011 में अपने मुवक्किल के पक्ष में विरोधी गीता की गवाही के
बाद उससे जिरह कर बाहर निकला था कि गीता
देवी और उसके पति मधुसूदन यादव ने अधिवक्ता को जान से मारने का प्रयास किया और लात, घूँसा आदि चलाने लगे. सुरक्षाकर्मी ने उनकी जान बचाई. आवेदन में अधिवक्ता ने यह भी कहा कि ऐसे में उनकी जान को खतरा है और न्यायिक कार्य में बाधा के कारण न्याय मिलना मुश्किल है.
देवी और उसके पति मधुसूदन यादव ने अधिवक्ता को जान से मारने का प्रयास किया और लात, घूँसा आदि चलाने लगे. सुरक्षाकर्मी ने उनकी जान बचाई. आवेदन में अधिवक्ता ने यह भी कहा कि ऐसे में उनकी जान को खतरा है और न्यायिक कार्य में बाधा के कारण न्याय मिलना मुश्किल है.
अधिवक्ता
के आवेदन पर गम्हरिया की गीता देवी और मधुसूदन यादव के खिलाफ मधेपुरा थाना कांड
संख्या 49 वर्ष 2014 दर्ज किया गया है जिसमें दोनों के खिलाफ धारा 341, 342, 323,
308, 504 भारतीय दंड संहिता लगाया गया है. यहाँ बताना उल्लेखनीय होगा कि लगाये गए
धाराओं में सिर्फ धारा 308 आईपीसी आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न है जो अजमानतीय
है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
उधर
जिला अधिवक्ता संघ ने आज एक रिजोल्यूशन पास कर यह फैसला लिया कि अधिवक्ता पर हमला
करने वाले आरोपियों की पैरवी कोई अधिवक्ता नहीं करेगा.
(महिला ने भी किया अधिवक्ता पर मुकदमा......अगली खबर)
अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट के मामले में हुआ एफआईआर दर्ज: हमले के आरोपी महिला और उसके पति को भेजा जेल
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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January 29, 2014
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