|वि० सं०|13 जून 2013|
वासना की आग में अंधी होकर अपने प्रेमी की मदद से
पति की हत्या कर देने वाली ओरलाहा, पुरैनी की खुशबू खातून को मधेपुरा के एक
न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुना दी. मधेपुरा के तदर्थ न्यायालय संख्यां. 4 के अपर सत्र
न्यायाधीश श्री योगेश नारायण सिंह ने अपने निर्णय में खुशबू खातून को वासना की आग
में अपने पति की हत्या का दोषी माना. निर्णय में पति-पत्नी के विश्वास पर घात करने
का आरोप भी खुशबू पर लगा है.
न्यायालय
कक्ष ले जाने से पहले खुशबू खातून जोर-जोर से रो रही थी. शायद उसे इस बात का
पछतावा हो रहा था कि अपने प्रेमी की बातों में आकर क्यों उसने अपने निर्दोष पति की
बलि चढ़ा दी.
न्यायालय
ने खुशबू खातून को उम्रकैद की सजा के साथ दस हजार रूपये के अर्थदंड की भी सजा दी
है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर खुशबू खातून को छ: महीने अलग से सश्रम कारावास
की सजा काटनी होगी.
खुशबू की बेवफाई और पति की हत्या की पूरी कहानी
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वासना की आग में पति की हत्या करने पर खुशबू को उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
June 13, 2013
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