मुख्य पार्षद पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा (भाग-1)

मुख्य पार्षद विजय यादव
संवाददाता/01/12/2012
राज्य निर्वाचन आयोग ने दो अलग-अलग मुकदमों में मधेपुरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद विजय कुमार विमल पर अपने पद के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा कर दी है. निर्वाचन आयोग द्वारा वार्ड संख्यां. 09 के वार्ड पार्षद मनीषा कुमारी द्वारा विजय कुमार व अन्य के खिलाफ दायर मुकदमों में इसी 22 नवंबर को पारित आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्य पार्षद के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है और उनपर आपराधिक षड्यंत्र का भागीदार बताया है. ये दो अलग-अलग मामले सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के द्वारा पद का दुरूपयोग कर पूर्व वार्ड पार्षद बीबी सकीना के पुत्र मो० सादीर आलम की नगर परिषद में अवैध रूप से नियुक्त करने तथा बहुचर्चित स्लम बस्तियों में 319 लाभार्थियों को आवास योजना से लाभान्वित करने से सम्बंधित है.
            बता दें कि IHSDP योजना के अंतर्गत मधेपुरा में पहले चरण में 319 लाभार्थियों को चुनना था जिसमें मुख्य पार्षद पर आरोप लगाये गए थे कि उन्होंने नियम-क़ानून को ताक पर रखते हुए इस योजना का लाभ न सिर्फ अपने व पड़ोस के वार्ड में दिया था बल्कि अपने सम्बन्धियों को भी अनुसूचित जाति दिखाकर इसका लाभ पहुंचा दिया था. मुख्य पार्षद में पूर्व में मधेपुरा टाइम्स को बताया था कि इसमें लाभुकों का चयन उन्होंने नहीं बल्कि बाहर से आयी टीम ने किया था, परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में मुख्य पार्षद की भूमिका को आपराधिक कृत्य तो माना ही साथ ही तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी महेंद्र भारती को भी आपराधिक षड्यंत्र का भागीदार मानते हुए उनपर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज कर विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा कर दी है.
            आयोग ने जांच के बाद यह स्पष्ट रूप से पाया कि वार्ड नं० 24, 25 तथा 26 में स्लम बस्तियों के विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर जालसाजी की गयी है और कुछ निर्धन तथा असहाय व्यक्तियों को इस योजना से वंचित कर दिया गया है जबकि इसका लाभ बहुत सारे धनाढ्य व्यक्तियों को भी दे दिया गया है जिससे पता चलता है कि लाभार्थियों के चयन में पक्षपातपूर्ण रवैया दर्शाया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने पूर्व वार्ड पार्षद बीबी सकीना के पुत्र मो० सादीर आलम की नगर परिषद में अवैध रूप से नियुक्त करने पर बीबी सकीना समेत स्थायी समिति के अन्य वार्ड पार्षदों को अयोग्य घोषित करने की भी अनुसंशा कर दी है. (क्रमश:)
[अगले भाग में हम राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश में दोषी पाए गए मुख्य पार्षद के खिलाफ आयोग की कुछ और टिप्पणियों से साथ ही हम आपको इस आदेश के बाद मुख्य पार्षद विजय कुमार बिमल की प्रतिक्रिया से भी अवगत कराएँगे.]
मुख्य पार्षद पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा (भाग-1) मुख्य पार्षद पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा (भाग-1) Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on December 01, 2012 Rating: 5

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