संवाददाता/04 सितम्बर 2012
जिले के पुरैनी थाना के सपरदह गाँव वर्ष 2010 में चार
जून को हुई हत्या के एक मामले में आज मधेपुरा के एक न्यायालय ने दो लोगों को उम्रकैद
की सजा सुना दी.चरवाही के मामले को लेकर उभरे विवाद में गाँव के ही पोपीश यादव और श्याम
यादव ने घटना की रात को अनमोल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी.मृतक के पिता भोला
यादव ने इस हत्याकांड में कुल छ: लोगों को नामजद किया था, पर पोपीश यादव और श्याम यादव
को छोड़कर शेष चार आरोपियों को तदर्थ न्यायालय के न्यायाधीश श्री मनोज शंकर ने संदेह
का लाभ देते हुए बरी कर दिया और पोपीश यादव तथा श्याम यादव को हत्या का दोषी पाते हुए
उम्रकैद की सजा सुनायी तथा पांच-पांच हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया.सत्रवाद संख्यां.60/2011
तथा पुरैनी थाना कांड संख्यां.53/2010 के इस मामले में अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता पुरुषोत्तम
प्रसाद यादव थे जिन्होंने वाद में कुल आठ गवाहों की गवाही करवाई थी जिसके आधार पर आज
निर्णय सुनाया गया.
गोली मारकर की गयी हत्या के मामले में दो को उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
September 04, 2012
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kya bat hai hamesha umra kaid aur aajiwan karawas ki news aati hai..gaon ke mamooli vivad khoon kharabe mein badal jati hai.
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