सांसद के काफिले में सायरन युक्त गाड़ी की वैधता पर आरटीआई के तहत आवेदन

|नि० सं०|25 अगस्त 2014|
मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से सम्बंधित सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एक आवेदन आज दाखिल किया गया है.
      मधेपुरा के वार्ड नं. 18 के गुलजार कुमार उर्फ बंटी यादव के द्वारा आरटीआई के तहत जिला पदाधिकारी सह सूचना पदाधिकारी मधेपुरा से मांगे गए सूचना आवेदन में लिखा गया है कि मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के भ्रमणशील काफिले में सायरन युक्त पायलट गाड़ी इस्तेमाल किया जाता है. आवेदन में बंटी यादव का कहना है कि यह मोटर वेहिकल एक्ट एवं लागू होने वाली अन्य अधिनियमों का उल्लंघन है जबकि सायरनयुक्त पायलट गाड़ी का उपयोग उच्च संवैधानिक पदों पर पदस्थ गणमान्य व्यक्तियों के सुरक्षा काफिलों में पुलिस द्वारा उपयोग किया जाता है.
      आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में मांग की गई है कि सांसद द्वारा भ्रमणशील काफिलों में अवैध तरीके से सायरन युक्त गाड़ी के उपयोग किये जाने पर अबतक की गई कार्यवाही सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध कराई जाय.
सांसद के काफिले में सायरन युक्त गाड़ी की वैधता पर आरटीआई के तहत आवेदन सांसद के काफिले में सायरन युक्त गाड़ी की वैधता पर आरटीआई के तहत आवेदन Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 25, 2014 Rating: 5

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