23 वर्ष पूर्व हुई हत्या के आरोप में दस को उम्रकैद

|ए.सं.|03 अक्टूबर 2013|
वर्ष 1990 में हुई एक हत्या के मामले में मधेपुरा के एक न्यायालय ने दस आरोपियों को आज उम्र्कैद की सजा सुना दी. मामला गम्हरिया थाना के भेलवा गाँव की है जब
बिरेन्द्र मेहता के पिता बुच्चन की हत्या 31.08.1990 उस समय हो गई थी जब वे सायकिल से रेडीमेड का सामान लेकर जा रहे थे. घर से करीब आधा किलोमीटर दूर पर हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट कर उनकी हत्या कर डाली. घटना का कारण पहले से चली आ रही दुश्मनी थी.
      गम्हरिया थाना कांड संख्यां 22/1990 में आज मधेपुरा के अपर सत्र न्यायाधीश रामलखन यादव ने सभी दसों अभियुक्तों भूपेंद्र मेहता, उपेन्द्र मेहता, देवेन्द्र मेहता, राम प्रसाद मेहता, मुशहरू मेहता, कल्लर मेहता, चिचाय मेहता, शिवदत्त मेहता, चंद्रभूषण मेहता, बनारसी मेहताको उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उनपर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया.
23 वर्ष पूर्व हुई हत्या के आरोप में दस को उम्रकैद 23 वर्ष पूर्व हुई हत्या के आरोप में दस को उम्रकैद Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on October 03, 2013 Rating: 5

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