पुलिस को गोली से मारने के प्रयास में दो को सजा

(12 फरवरी 2013)
वर्ष 2002 की एक घटना जिसमे दो अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाई थी, में आज मधेपुरा के एक न्यायालय ने दो अपराधियों को दस-दस वर्षों की सजा सुना दी. मामला चौसा थाना से जुड़ा हुआ है जिसमें 15 जनवरी 2002 को चौसा की पुलिस की जीप कलासन के कुज्जर टोला से गुजर रही थी. पुलिस जीप को देख जब दो व्यक्ति भागने लगे तो पुलिस ने उसे खदेड़ा. इस पर भागते दोनों अपराधियों ने पुलिस पर गोलियाँ चलाईं पर आखिरकार पुलिस ने उन्हें पास के मक्के के खेत में धर दबोचा. पकड़ाने के समय भी दोनों अपराधियों ने पिस्तौल तान रखा था और उनके कमर में गोलियाँ थीं.
      पकड़ाए गए अपराधियों की पहचान शैलेन्द्र पासवान और सचीता मंडल के रूप में हुई जिनकी पुलिस को पहले से भी तलाश थी.
      मधेपुरा के तदर्थ न्यायाधीश श्री अनिल कुमार झा ने उक्त घटना से सम्बंधित सत्रवाद संख्यां 81/2002 (चौसा थाना कांड संख्यां. 13/2002)  में आज शैलेन्द्र पासवान (48) और सचीता मंडल (60) को हत्या के प्रयास के मामले में दस-दस साल सशक्त कारावास की सजा देते हुए दोनों को 5-5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई और साथ ही अवैध आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में 5-5 वर्ष सजा और 5-5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुना दी.
(वि० सं०)
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