जमीन सर्वे को लेकर के कानूनगो एवं सर्व अमीन द्वारा ग्राम सभा का आयोजन

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश पर सभी राजस्व ग्राम में 31 अगस्त तक आमसभा का आयोजन किया जाना है. 

इसी कार्यक्रम के तहत आज मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत भैरौपट्टी उर्दू मध्य विद्यालय मध्य मे ग्राम सभा का आयोजन कर कानूनगो मो रजीउल्ला राजा सर्वे अमीन प्रकाश  कुमार द्वारा ग्रामीण को सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण कागजातों को लेकर जानकारी दी गई.

ऑनलाइन भी कागजात जमा कराने की सुविधा

सर्वे अमीन प्रकाश कुमार

सर्वे कार्य के लिए रैयत जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र टू में भरकर शिविर में ससमय जमा करेंगे. जमाबंदी रैयत के मृत होने पर जमाबंदी रैयत के मृत्यु प्रमाणपत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति व अमृत जमाबंदी रैयत का वारिस होने का प्रमाणपत्र यथा वंशावली प्रमाणपत्र, खतियान का नकल, दवा कृत भूमि से संबंधित दस्तावेज का विवरण, मालगुजारी रसीद, राजस्व लगान रसीद की छाया प्रति, सक्षम न्यायालय का आदेश, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की छाया प्रति जमा करेंगे. जो रैयत बाहर रह रहे हैं, इनके लिए ऑनलाइन भी कागजात जमा कराने की सुविधा दी गयी है. बंदोबस्त विभाग द्वारा जारी वेबसाइट पर भी ऑनलाइन जमीन संबंधी विवरण जमा कर सकते हैं.

 उन्होंने सभी भूमि मालिकों से अपील की वे भी इस सर्वेक्षण कार्य में अपना पूरा सहयोग दें। अंचल शिविर में एक विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, दो कानूनगो, एक लिपिक और राजस्व ग्रामों के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की प्रतिनियुक्ति की गई है।

कानूनगो मो रजीउल्ला राजा

आयोजित ग्राम सभा में आए रैयतों को विशेष सर्वेक्षण अमीन ने विशेष सर्वेक्षण की जानकारी विस्तृत रूप से दिया। आमसभा में रैयतों को सर्वे से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।    

सर्वे अमीन प्रकाश कुमार ने बताया कि नया सर्वेक्षण तकनीक और प्रौद्योगिकी आधारित होगा। इसके आधार पर नया खतियान तैयार किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि इस सर्वेक्षण में आप सबों से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। उन्होंने रैयतों के घोषणा का प्रपत्र दो तथा वंशावली प्रपत्र तीन (ए) से संबंधित जानकारी भी दी। उन्होंने रैयतों को स्वघोषणा का प्रपत्र-2 तथा वंशावली प्रपत्र-3(1) से संबंधित जानकारी भी दी।

पहले परिवारों में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। जमीन का खाता- खतियान किसी एक व्यक्ति के नाम से होता था। बाकी गोतिया-पटीदार उसमें अंशधारक रहते थे। जमीन का लगान रसीद भी सभी लोग अपने-अपने अंश के अनुसार मार्फत कटा लेते थे। लेकिन जैसे-जैसे भूमि सुधार कानून लागू होते गए, वैसे-वैसे इसकी कानूनी प्रक्रिया भी बदल रही है। अब जमीन का लगान रसीद काटने में भी समस्या आ रही है। बिना जमाबंदी कारण रसीद नहीं कट रहा है।... और जमाबंदी इसलिए नहीं हो रही है कि 100-50 वर्ष से पुश्तैनी बंटवारा कई परिवारों में नहीं हुआ है। सिर्फ दखल के आधार पर जमीन पर दावा है। 

भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी पचरा से बचने और बंटवारा को आसान करने के लिए लेकर इस बार के सर्वेक्षण में लोगों की रुचि बढ़ रही है।

भूमि सर्वे शुरू होने के कारण अधिकांश लोग अपने जमीन के पुराने दस्तावेजों में त्रुटियों को सुधरवाने के लिए तत्पर हो गए हैं। इस क्रम में भूमिधारी अपने खाता, खतियान, नया खेसरा, पुराना खेसरा, नक्शा व मापी में पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए उन्हें सुधारने के लिए सर्वे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वंशावली बनवाने और जमीन बंटवारा के विवादों को खत्म करने के लिए भी गोतिया-में बैठकें हो रही हैं। घर से बाहर विभिन्न कामों या नौकरी के कारण रहने वाले लोग भी अब गांव लौट रहे हैं।

जमीन सर्वे को लेकर के कानूनगो एवं सर्व अमीन द्वारा ग्राम सभा का आयोजन जमीन सर्वे को लेकर के कानूनगो  एवं सर्व अमीन द्वारा ग्राम सभा का आयोजन Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 21, 2024 Rating: 5

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