अपहृता लड़की बरामद, 164 CrPC के तहत बयान के लिए भेजा गया कोर्ट

मधेपुरा में मुरलीगंज के जोरगामा से अपहृता लड़की को बरामद करने में मिली पुलिस को सफलता.


मुरलीगंज थाना क्षेत्र के जोरगामा वार्ड नंबर 4 से दिनांक 6 जनवरी रोज सोमवार शाम 7:00 बजे शौच के लिए गई लड़की के वापस नहीं लौटने पर पिता ने प्राथमिकी दर्ज करवाई. जिसमें पिता ने आरोप लगाया कि मोहम्मद आजाद पिता मोहम्मद नजमुल मियां घर जदुआपट्टी वार्ड नंबर 4 थाना कुमारखण्ड जिला मधेपुरा ने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है. 

उक्त मामले में मुरलीगंज थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को कुमारखंड थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया गया एवं उसे न्यायिक हिरासत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के बयान के लिए न्यायालय में उपस्थित करने हेतु ले जाया गया.

अपहृता लड़की बरामद, 164 CrPC के तहत बयान के लिए भेजा गया कोर्ट अपहृता लड़की बरामद, 164 CrPC के तहत बयान के लिए भेजा गया कोर्ट Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on January 08, 2020 Rating: 5

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