मधेपुरा जिले के घैलाढ़ थाना में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेंद्र शर्मा के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान ईटहरी चौक से प्रखंड घैलाढ़ की ओर आने के क्रम में आवसीय इंडियन पब्लिक स्कूल का बैनर मैन रोड के बीचो-बीच लगा हुआ पाया गया.
वहीं इसी दौरान ईटहरी चौक से आने के क्रम में अमर फर्नीचर हाउस जो कि घैलाढ़ बाजार में अवस्थित है का बैनर मैन रोड के बीचो-बीच लगा हुआ पाया गया. वहीं क्षेत्र भ्रमण के दौरान पथरहा चौक के बगल में सामुदायिक भवन सह वर्क सेड पर आवसीय कोचिंग विद्या निकेतन सह साइंस कोचिंग सेंटर का पोस्टर लगा हुआ था । जिसे जप्त कर आवसीय इंडियन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन श्री विकास कुमार एवं स्कूल के डायरेक्टर विमल कुमार, वहीं अमर फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर रामप्रवेश कुमार, व साइंस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर राजकुमार रमन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के विरुद्ध थाना में मामला दर्ज किया गया ।
थानाध्यक्ष सुनील भगत ने बताया कि बिहार सरकार सार्वजनिक स्थल का उपयोग करने के कारण 1987 की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया ।
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVWyLwrO7SrccY-oiPjkY3Sw6nDES8hCjS6Bhy14Xf1B39fw8hubsbdH2ubDk47V4Y8j_CcBB5-AiW3uQn1G_1j2sYBMTRvl2r46OEQ0O9AkKlfJqjXFF-nVY8_RDky24VLgRf_OSlBeo/s1600/Lalendra+ji+New.png)
मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेंद्र शर्मा के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान ईटहरी चौक से प्रखंड घैलाढ़ की ओर आने के क्रम में आवसीय इंडियन पब्लिक स्कूल का बैनर मैन रोड के बीचो-बीच लगा हुआ पाया गया.
वहीं इसी दौरान ईटहरी चौक से आने के क्रम में अमर फर्नीचर हाउस जो कि घैलाढ़ बाजार में अवस्थित है का बैनर मैन रोड के बीचो-बीच लगा हुआ पाया गया. वहीं क्षेत्र भ्रमण के दौरान पथरहा चौक के बगल में सामुदायिक भवन सह वर्क सेड पर आवसीय कोचिंग विद्या निकेतन सह साइंस कोचिंग सेंटर का पोस्टर लगा हुआ था । जिसे जप्त कर आवसीय इंडियन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन श्री विकास कुमार एवं स्कूल के डायरेक्टर विमल कुमार, वहीं अमर फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर रामप्रवेश कुमार, व साइंस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर राजकुमार रमन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के विरुद्ध थाना में मामला दर्ज किया गया ।
थानाध्यक्ष सुनील भगत ने बताया कि बिहार सरकार सार्वजनिक स्थल का उपयोग करने के कारण 1987 की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया ।
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आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, थाना में चार पर मामला दर्ज
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
March 28, 2019
Rating:
![आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, थाना में चार पर मामला दर्ज](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPhBHyQJAHUx3jvEBVs-4n_hNZyI0611hMLzSjhYjhWscFjg5EE9jZ7WpOnE4y377tdhyzHvKKgGpe8R0fxJBzJPU4l8CBCgbgbzP5c1EZ-BX7PAs-7AZtXzByYQn0RClxBmWdd8PxhFk/s72-c/17-4.jpg)
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