सभी फोटो: मुरारी सिंह |
ईद के दिन समाहरणालय सभागार में बैठक का जिलाधिकारी ने जिले में तम्बाकू सेवन के विरुद्ध 2003 में बने कानून का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू सेवन करने वालों के विरुद्ध छापामारी कर दोषी लोगो से नियमानुसार आर्थिक दंड वसूली का निर्देश दिया।
सिगरेट एवम् अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं का दृढ़ता एवं प्रभावी अनुपालन को ले राज्य सरकार के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार सभी जिलाधिकारी एवं एस पी को प्रखंड, अनुमंडल एवम् जिला स्तर पर एंटी टोबैको स्क्वाइड गठित कर की गई कार्रवाई से सरकार को अवगत करना है। प्रति माह इस निमित्त बैठक कर समीक्षा भी करना है।
बैठक में बताया गया कि जिला स्तरीय स्क्वाइड में आरक्षी उपाधीक्षक मुख्यालय की अध्यक्षता में, अनुमंडल में एस डी ओ की अध्यक्षता में और प्रखंड में बी डी ओ की अध्यक्षता में अधिकारियों की छापामार टोली गठित की गई है। जिलाधिकारी ने उन्हें निर्देशित किया कि सप्ताह में एक दिन किसी भी सार्वजानिक स्थल पर जाकर कोटपा कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को पकड़ा जाय और उन्हें नियमानुसार दंडित किया जाय।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नवीन कुमार ठाकुर, एसपी विकास कुमार, डीडी सी मिथिलेश कुमार एवं अन्य अधिकारियों ने तम्बाकू से हानियों का उल्लेख करते हुए कोटपा कानून के तहत कार्रवाई करने के आश्वासन दिया। मौके पर उपस्थित सभी अधिकारियों ने तम्बाकू का सेवन नहीं करने की शपथ भी ली ।
सावधान! सार्वजानिक स्थलों पर तम्बाकू सेवन किया तो पकड़ेगी एंटी टोबैको स्क्वाइड
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
June 26, 2017
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