वर्ष 1996 में मधेपुरा जिले में हुए एक बलात्कार की घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए मधेपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जहाँ एक बलात्कारी को उम्रकैद की सजा सुना दी है वहीं दुष्कर्म के बाद घटनास्थल पर पहुंचे उन आठ लोगों को भी सजा दी है जिन्होंने पीड़िता के साथ मारपीट को अंजाम दे दिया था.
घटना 26 मई 1996 की बताई जाती है जब कुमारखंड थाना के घडदौल गाँव की जबरून खातून के साथ मो० कमाल ने उस समय दुष्कर्म को अंजाम दिया था जब जबरून खेत में घास काट रही थी. उसी समय मो० कमाल वहां पहुंचा और जबरून को जबरन खींचकर मारते-पीटते पास के मकई खेत में ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया. कुमारखंड थाना काण्ड संख्यां 68/1996 (अब सत्रवाद संख्यां. 108/1998) के रूप में दर्ज मुक़दमे में पीड़िता ने बताया कि हल्ला पर पहुंचे लोग भी कमाल के ही थे. उन्होंने भी पीडिता के साथ मारपीट कर दी.
मामले में गवाहों और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आज मधेपुरा के सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम में मो० कमाल को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया जबकि बाकी आठ दोषियों मो० जमीर, मो० ईशा, मो० आलम, मो० बेचन, मो० मोतीम, मो० मजहर, मो० सलीका और मो० नागो को दो-दो साल कैद की सजा और एक-एक हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है.
घटना 26 मई 1996 की बताई जाती है जब कुमारखंड थाना के घडदौल गाँव की जबरून खातून के साथ मो० कमाल ने उस समय दुष्कर्म को अंजाम दिया था जब जबरून खेत में घास काट रही थी. उसी समय मो० कमाल वहां पहुंचा और जबरून को जबरन खींचकर मारते-पीटते पास के मकई खेत में ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया. कुमारखंड थाना काण्ड संख्यां 68/1996 (अब सत्रवाद संख्यां. 108/1998) के रूप में दर्ज मुक़दमे में पीड़िता ने बताया कि हल्ला पर पहुंचे लोग भी कमाल के ही थे. उन्होंने भी पीडिता के साथ मारपीट कर दी.
मामले में गवाहों और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आज मधेपुरा के सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम में मो० कमाल को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया जबकि बाकी आठ दोषियों मो० जमीर, मो० ईशा, मो० आलम, मो० बेचन, मो० मोतीम, मो० मजहर, मो० सलीका और मो० नागो को दो-दो साल कैद की सजा और एक-एक हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है.
20 साल बाद: मधेपुरा में बलात्कारी को उम्रकैद की सजा
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
June 20, 2016
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