|वि० सं०|06 जुलाई 2013|
वर्ष 2007 के एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में
मधेपुरा के एक न्यायालय ने आज बुच्चन यादव को दोषी करार दिया.
मधेपुरा न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले में बुच्चन यादव आदि को 18 जनवरी 2007 को
कुमारखंड थाना के रहटा गाँव के पंचायत भवन में हुई दो इंजीनियरों की हत्या का दोषी
पाया.
घटना के
बारे में सूचक बिपिन कुमार सिंह के बयान पर पुलिस के द्वारा दर्ज प्राथमिकी के
अनुसार घटना की रात करीब पौने एक बजे अचानक रहटा पंचायत भवन पर 20-25 की संख्यां
में अपराधी आ गए और सेफ तोड़कर एक लाख पचहत्तर हजार रूपये लूट लिए और दो इंजीनियर
धनंजय सिंह तथा मिंटू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. फिर अपराधियों ने बगल के
कमरे में घुसकर भी सबके मोबाइल व रूपये आदि लूट लिए.
मामला
कुमारखंड थाना कांड संख्यां 09/2007 व सत्रवाद संख्यां 120/2008 के रूप में दर्ज
हुआ और इस वाद की सुनवाई श्री योगेश नारायण सिंह अपर सत्र न्यायाधीश, तदर्थ
न्यायालय संख्यां.4 में शुरू हुई. कुल 19 गवाहों की गवाही के बाद न्यायालय ने आज
पाया कि कभी नार्थ बिहार लिबरेशन आर्मी से जुड़े बुच्चन यादव दोनों इंजीनियर की हत्या व लूट के दोषी हैं. सुनवाई के बाद ब्रजकिशोर यादव उर्फ बुच्चन यादव, साकिन-मौजमपट्टी, थाना-बडहराकोठी, जिला-पूर्णियां को आईपीसी की
धारा 396 तथा 387 के तहत दोषी पाया गया है. न्यायालय ने आगामी 9 जुलाई की तिथि सजा
के बिंदु पर सुनवाई हेतु मुक़र्रर की है.
केस के ट्राइल में अभियुक्तों की तरफ से अधिवक्ता अशोक कुमार सिन्हा तथा अभियोजन पक्ष से एपीपी प्रफुल्ल कुमार यादव तथा अधिवक्ता राजन सिंह बहस कर रहे थे.
केस के ट्राइल में अभियुक्तों की तरफ से अधिवक्ता अशोक कुमार सिन्हा तथा अभियोजन पक्ष से एपीपी प्रफुल्ल कुमार यादव तथा अधिवक्ता राजन सिंह बहस कर रहे थे.
दो इंजीनियर की हत्या में कुख्यात बुच्चन यादव दोषी
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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July 06, 2013
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July 06, 2013
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