विधि संवाददाता/06/12/2012
वर्ष 2010 के अंत में 28 दिसम्बर को मधेपुरा शहर के
कॉलेज चौक के पास दिनदहाड़े हुई हत्या में आज मधेपुरा के एक न्यायालय ने मुख्य
आरोपी संतोष कुमार उर्फ कौवा यादव समेत दो को उम्रकैद की सजा सुना दी. गाय के पूँछ
या पैर से कौवा यादव को चोट लगने की मामूली बात पर हुई इस हत्या ने करीब दो साल
पहले मधेपुरा जिले को दहला दिया था. कौवा को जब चोट लगी थी तो उसने गाय को ही बुरी
तरह पीटना शुरू कर दिया था. स्थानीय विशो यादव ने जब मना किया तो कौवा यादव उसी से
उलझ गया था. कौवा यादव की चाकू से मारे गए मुनेश्वरी यादव की गलती सिर्फ यही थी कि
उसने कौवा यादव और विशो यादव के बीच चल रहे झगड़े को छुड़ा दिया.
इस
हत्याकांड में हैरत की बात तो ये रही कि अभियुक्तों ने सरे आम भुवनेश्वरी यादव को
चाकू से गोद-गोद कर मार डाला और भीड़ तमाशबीन रही थी.
दो
साल से भी कम में आज एड-हॉक न्यायालय के न्यायाधीश मनोज शंकर ने तमाम सबूतों और
गवाहों के बयानात के आधार पर दो अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ कौवा यादव तथा नन्द
किशोर उर्फ मंडल को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुना दी. साथ ही दोनों को पांच-पांच
हजार रूपये का अर्थदंड भी लगा दिया.
इस
मामले में अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता पुरुषोत्तम प्रसाद यादव ने सूचक मृतक के पुत्र
लालन यादव का पक्ष रखा जबकि अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता शशिधर प्रसाद सिंह तथा
कौशल किशोर सिन्हा बहस कर रहे थे.
दिनदहाड़े शहर में हुई हत्या के मामले में कौवा समेत दो को उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
December 06, 2012
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