संवाददाता/20 मई 2012
मतगणना के दौरान नियमों को लेकर एकाध अधिकारीयों में उहापोह की स्थिति बनी रही.मीडियाकर्मियों को चुनाव तथा मतगणना से सम्बंधित समाचार संकलन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा ‘प्रेस प्राधिकार पत्र’ निर्गत तो किया गया था,पर मतगणना के दौरान मतगणना कक्ष में जाने से पहले मीडियाकर्मियों को रोक दिया गया.गेट पर तैनात डिप्टी कलक्टर प्रदीप झा ने वहां पहुंचे मीडियाकर्मियों को अंदर गैलरी में जाने से रोक दिया.कहा, नहीं है आपको इसका अधिकार.मीडियाकर्मियों ने जब नियमों की बात बताई तो डिप्टी कलक्टर ने कहा कि डीएम साहब से पूछ कर आते हैं.वापस आकर उन्होंने फिर कहा कि अंदर जाने नहीं दिया जा सकता है.
मधेपुरा टाइम्स के प्रबंध संपादक ने उनसे कैमरे के सामने नियमों का हवाला दिया और फिर उन्हें लेकर जिलाधिकारी के पास गए.जिलाधिकारी ने ‘प्रेस प्राधिकार पत्र’ धारी मीडियाकर्मियों को मतगणना कक्ष में गैलरी में जाने की अनुमति दी तो डिप्टी कलक्टर साहब भी मान गए.मालूम हो कि मतगणना कक्ष की गैलरी में प्रत्याशियों के एजेंट को भी जाने की अनुमति रहती है.
नियम क्या कहता है?: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आलोक में पत्रकार को फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी न करने की शर्त पर तथा बिना मोबाइल के मतगणना केन्द्र के अंदर जाने की अनुमति दी जा सकेगी.
मीडियाकर्मियों को मतगणना केन्द्र के अंदर जाने से रोका गया था
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May 20, 2012
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