
बिहार को बाल-विवाह एवं
दहेज मुक्त राज्य बनाने के लिये महिला विकास निगम, समाज
कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी शपथ-पत्र
सोमवार को प्रखंड के विभिन्न कार्यालयों सहित आंगनबाड़ी केन्द्र, सभी जनवितरण प्रणाली केन्द्र ,
पंचायत भवन एवं विद्यालयों में पढकर 18 वर्ष से कम उम्र की
लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं करने एवं जहां कम उम्र की शादी
किया जा रहा हो या दहेज का लेन-देन हुआ हो ऐसे आयोजन में शामिल नहीं होने की शपथ
ली।

वहीं पुरैनी थाना
परिसर में थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन के द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाया
और कहा की बाल-विवाह और दहेज एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है. सभी ने
प्रतिज्ञा ली की हम सभी अपने राज्य को बाल-विवाह एवं दहेज मुक्त बनाऐंगे।
‘दहेज के लेन-देन वाले आयोजन में नहीं हों शामिल’: पुरैनी में शपथ ग्रहण
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
October 02, 2017
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