जिला दंडाधिकारी के द्वारा आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है. इस अवधि में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा चुनावी प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है.
इस दौरान जनसभा तथा जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा. राजनीतिक प्रतिस्पर्धा व प्रतिद्वंदिता के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित व आतंकित किए जाने तथा विधि व्यवस्था को भंग किए जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है. इसके साथ ही मतदाता को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए असामाजिक तत्वों के सक्रिय हो जाने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. जिससे लोक शान्ति भंग हो सकती है. अत: उपयुक्त परिपेक्ष्य में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक, जो पहले हो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लगाया जा रहा है.
आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले बैनर, पोस्टर, होर्डिंग व दीवार लेखन को हटाने का निर्देश जिला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि अपने-अपने कार्यालय भवन पर किसी भी तरह के बैनर, पोस्टर तथा होर्डिंग को हटा लें जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है.
इन शर्तों का करना होगा पालन: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के दौरान बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक पार्टियों द्वारा सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनी विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा. कोरोना को लेकर जारी आदेश का पालन करना होगा. किसी भी व्यक्ति, पार्टी अथवा संगठन के खिलाफ पोस्टर, पर्चा तथा सोशल मीडिया पर कमेन्ट नहीं किया जाएगा. किसी को डराने, धमकाने व प्रलोभन देने का कार्य नहीं करें. लाठी, डंडा व अन्य जानलेवा हथियारों का प्रदर्शन नहीं करें. कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश का पालन करें.
(कुमारी मंजू)
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