कोरोना का असर: मधेपुरा में स्कूल, सिनेमाघर आदि के बाद अब न्यायालय ने लिया ये बड़ा फैसला

कोरोना वायरस के कहर ने जहाँ दुनिया भर में दहशत का वातावरण तैयार कर दिया है वहीं भारत में भी इससे लड़ने के पूरे इंतजाम किये जा रहे हैं. 


अभी तक के रिपोर्ट के मुताबिक़ दुनिया के 138 देशों में इस वायरस ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, डेढ़ लाख से अधिक इससे संक्रमित हैं और 6000 से अधिक जानें भी जा चुकी है. इटली में तो रिकॉर्ड 368 लोगों की मौत एक ही दिन में हो चुकी है. जाहिर हैं इसका संक्रमण खतरनाक है और जब तक इसका इलाज नहीं ढूंढ लिया जाता है तबतक पूर्व सावधानी से ही इसके खतरे को कम किया जा सकता है.

जहाँ तक भारत में इसके आंकड़े की बात है तो देश भर में अभी तक इसके 114 निश्चित मामले दर्ज किये गए हैं, जिनमें 3 पूरी तरह ठीक हो गये, 10 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और दो की मौत बताई गई है.

इधर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के एडवाइजरी के बाद जहाँ बिहार में भी सरकार ने स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल आदि को 31 मार्च के लिए बंद करने के आदेश दे दिए हैं वहीँ सूबे समेत मधेपुरा के न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के निर्देश पर कई अहम् निर्णय लिए हैं. 

अब 31 मार्च तक मुक़दमे से जुड़े लोगों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय न आने पर उनके खिलाफ कोई विपरीत आदेश न पारित करने का निर्देश दिया गया है. यहाँ तक कि सलाह दी गई कि अधिवक्ता अपने क्लाइंट्स को उक्त तिथि तक न्यायालय न आने को कहें तो अच्छा है. इस दौरान न्यायालय में भी सिर्फ अतिआवश्यक कार्य ही हो सकते हैं. इसके अलावे न्यायालय ने जिले के जिला अधिवक्ता संघ समेत शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर लोगों को जागरूक करने समेत आसन्न परिस्थिति में हर तरह की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है. 

उधर जला अधिवक्ता संघ के सचिव संजीव कुमार ने जानकारी दी कि आज लगभग 350 अधिवक्ताओं के बीच मास्क का वितरण किया गया है और हर जगह साफ़-सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. कल से अधिवक्ता लिपिक तथा बचे सदस्यों के बीच भी मास्क का वितरण किया जाएगा. हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए संगठित हैं.
(वि. सं.)
कोरोना का असर: मधेपुरा में स्कूल, सिनेमाघर आदि के बाद अब न्यायालय ने लिया ये बड़ा फैसला कोरोना का असर: मधेपुरा में स्कूल, सिनेमाघर आदि के बाद अब न्यायालय ने लिया ये बड़ा फैसला Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on March 16, 2020 Rating: 5

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