लॉक डाउन को देखते अप्रैल से लेकर जून 2020 तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत खाद्यान का होगा मुफ्त वितरण
मधेपुरा के शंकरपुर में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत माह अप्रैल 2020 से जून 2020 हेतु आवंटित अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल) का उठाव एवं वितरण सफलता पूर्वक पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर बिहार सरकार के सचिव पंकज कुमार सिंह ने डीएम को पत्र के माध्यम से कहा कि कोरोना से उत्पन्न वैश्विक महामारी के कारण घोषित लाक डाउन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री गरीब अन्न योजनान्तर्गत पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवारों के प्रत्येक सदस्य को माह अप्रैल से लेकर जून 2020 तक खाद्यान का आवंटन मुफ्त वितरण करवाया जाएगा.
इस योजना के तहत पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी एवं अंत्योदय परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम मुफ्त चावल दिया जाना है साथ ही साथ इसके अलावे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक परिवारों को 1 (एक) किलो दाल भी उपलब्ध कराया जाना है. उक्त योजना के आलोक में खाद्यान का आवंटन संबंधित जिला को उपलब्ध करा दिया गया है. इस योजना को सफलता पूर्वक पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि पोस्टर, बैनर, आम सूचना, ढोल पीटवाकर, रेडियो, दूरदर्शन, और लोकल सूचना के माध्यम से आम जनों को भारत द्वारा दिये जाने वाले मुफ्त खाद्यान वितरण के संबंध में प्रचारित करना सुनिश्चित किया जाए.
वहीं जन वितरण प्रणाली की दुकान को विशेष परिस्थिति में 30 जून 2020 तक प्रत्येक दिन प्रातः सात बजे से अपराह्न चार बजे तक खुला रखकर खाद्यान का वितरण किया जाए. सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा सभी श्रेणी के ओल्ड एज ग्रुप के राशन कार्ड धारी को सुबह सात बजे से दस बजे तक, सभी श्रेणी के राशन कार्ड धारी को सुबह दस बजे से अपराह्न दो बजे तक, सभी श्रेणी की महिला राशन कार्ड धारी को दो बजे से चार बजे तक राशन कार्ड धारी को वितरण करने का समय निर्धारित किया है.
खाद्यान को सफलतापूर्वक अनुश्रवण करने हेतु प्रखंड को जोन में गठित कर प्रत्येक जोन का दायित्व बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ को दिया जाए, बीडीओ / सीओ / सीडीपीओ/ एम ओ / यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जन वितरण विक्रेता द्वारा किसी भी राशन कार्ड धारी को उन्हें अनुमान्य खाद्यान की मात्रा से कम मात्रा नहीं दिया जाए और न ही निर्धारित दर से अधिक कीमत लिया जाए. जिला स्तर / अनुमंडल स्तर / प्रखंड स्तर / पंचायत स्तर एवं वार्ड स्तर पर गठित सर्तकता समिति की देखरेख में खाधान्न का वितरण करना सुनिश्चित किया जाए. किसी भी विषम परिस्थितियों में लाभुकों से खाद्यान वितरण के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो इसमें पूर्ण जवाबदेही अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित जोन के पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की होगी.
शिकायत मिलने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. सभी एम.ओ, आपूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित समय में उल्लेखित राशन कार्ड धारी को खाद्यान का वितरण कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के साथ पेपर हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन को बनाये रखते हुए किया जाए. इसके लिए अलग से आवंटन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है.
इस योजना के तहत पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी एवं अंत्योदय परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम मुफ्त चावल दिया जाना है साथ ही साथ इसके अलावे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक परिवारों को 1 (एक) किलो दाल भी उपलब्ध कराया जाना है. उक्त योजना के आलोक में खाद्यान का आवंटन संबंधित जिला को उपलब्ध करा दिया गया है. इस योजना को सफलता पूर्वक पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि पोस्टर, बैनर, आम सूचना, ढोल पीटवाकर, रेडियो, दूरदर्शन, और लोकल सूचना के माध्यम से आम जनों को भारत द्वारा दिये जाने वाले मुफ्त खाद्यान वितरण के संबंध में प्रचारित करना सुनिश्चित किया जाए.
वहीं जन वितरण प्रणाली की दुकान को विशेष परिस्थिति में 30 जून 2020 तक प्रत्येक दिन प्रातः सात बजे से अपराह्न चार बजे तक खुला रखकर खाद्यान का वितरण किया जाए. सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा सभी श्रेणी के ओल्ड एज ग्रुप के राशन कार्ड धारी को सुबह सात बजे से दस बजे तक, सभी श्रेणी के राशन कार्ड धारी को सुबह दस बजे से अपराह्न दो बजे तक, सभी श्रेणी की महिला राशन कार्ड धारी को दो बजे से चार बजे तक राशन कार्ड धारी को वितरण करने का समय निर्धारित किया है.
खाद्यान को सफलतापूर्वक अनुश्रवण करने हेतु प्रखंड को जोन में गठित कर प्रत्येक जोन का दायित्व बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ को दिया जाए, बीडीओ / सीओ / सीडीपीओ/ एम ओ / यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जन वितरण विक्रेता द्वारा किसी भी राशन कार्ड धारी को उन्हें अनुमान्य खाद्यान की मात्रा से कम मात्रा नहीं दिया जाए और न ही निर्धारित दर से अधिक कीमत लिया जाए. जिला स्तर / अनुमंडल स्तर / प्रखंड स्तर / पंचायत स्तर एवं वार्ड स्तर पर गठित सर्तकता समिति की देखरेख में खाधान्न का वितरण करना सुनिश्चित किया जाए. किसी भी विषम परिस्थितियों में लाभुकों से खाद्यान वितरण के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो इसमें पूर्ण जवाबदेही अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित जोन के पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की होगी.
शिकायत मिलने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. सभी एम.ओ, आपूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित समय में उल्लेखित राशन कार्ड धारी को खाद्यान का वितरण कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के साथ पेपर हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन को बनाये रखते हुए किया जाए. इसके लिए अलग से आवंटन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है.
लॉक डाउन को देखते अप्रैल से लेकर जून 2020 तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत खाद्यान का होगा मुफ्त वितरण
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
April 06, 2020
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