मधेपुरा जिले के घैलाढ़ में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में न्याय आपके द्वार के तहत स्थानीय प्रखंड मुख्यालय के कृषि सभागार भवन में चलंत लोक अदालत का आयोजन न्याय विधिक प्राधिकार के न्यायिक सदस्य सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश श्री रामनिवास प्रसाद, अधिवक्ता रणवीर सिंह सामाजिक कार्यकर्ता राघ वंश मिश्र न्यायधीश परिवार न्यायालय के सदस्य कार्यकर्ता राजकुमार पासवान, प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेंद्र शर्मा आदि लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया ।

इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय पर बढ़ते मुकदमों की भार कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर लोक अदालत का गठन किया गया. इसके माध्यम से जहां न्यायालय पर बढ़ते मुकदमों की भार कम होता है वही लोगों को सहज एवं सुलभ न्याय मिलने की रास्ता भी प्रशस्त हुआ है. इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार व निसंतान दंपति द्वारा बच्चों को गोद लेने का अधिकार एसिड अटैक एवं रेप जैसे संगीन मामलों में लोगों को त्वरित न्यायालय के साथ सहायता प्रदान किया जाता है. इसके लिए वादी प्रतिवादी को ना तो वकील रखने की आवश्यकता होती है ना कोई फीस लगता है सभी लोगों को इसका लाभ लेनी चाहिए। साथ ही संविधान दिवस पर भी लोगो को जानकारी दी.
वही अधिवक्ता रणवीर सिंह ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से घैलाढ़ से दाखिल खारिज के 197 मामले निष्पादित किया गया ।और लोगो को खास रुचि लेकर सुलह योग वादों का निष्पादन करना चाहिए। इसके कई फायदे है लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव के कारण प्रखंड के कुछ लोग उपस्थित हो सका स्थानीय स्तर पर जो आवेदन उपलब्ध हुए उसे निष्पादन किया गया । प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेंद्र शर्मा ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए लोक अदालत के प्रचार-प्रसार पर जोर देने की बात कही । मौके पर थाना अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद, कृषि पदाधिकारी काशीनाथ, पीएचसी प्रभारी डॉ ललन कुमार, पशु चिकित्सा प्रभारी मनोज कुमार मंटू, अंचल सी आई बृजेश सिंह, सरपंच तेज नारायण यादव, हीरा कामती आदि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे ।


इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय पर बढ़ते मुकदमों की भार कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर लोक अदालत का गठन किया गया. इसके माध्यम से जहां न्यायालय पर बढ़ते मुकदमों की भार कम होता है वही लोगों को सहज एवं सुलभ न्याय मिलने की रास्ता भी प्रशस्त हुआ है. इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार व निसंतान दंपति द्वारा बच्चों को गोद लेने का अधिकार एसिड अटैक एवं रेप जैसे संगीन मामलों में लोगों को त्वरित न्यायालय के साथ सहायता प्रदान किया जाता है. इसके लिए वादी प्रतिवादी को ना तो वकील रखने की आवश्यकता होती है ना कोई फीस लगता है सभी लोगों को इसका लाभ लेनी चाहिए। साथ ही संविधान दिवस पर भी लोगो को जानकारी दी.
वही अधिवक्ता रणवीर सिंह ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से घैलाढ़ से दाखिल खारिज के 197 मामले निष्पादित किया गया ।और लोगो को खास रुचि लेकर सुलह योग वादों का निष्पादन करना चाहिए। इसके कई फायदे है लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव के कारण प्रखंड के कुछ लोग उपस्थित हो सका स्थानीय स्तर पर जो आवेदन उपलब्ध हुए उसे निष्पादन किया गया । प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेंद्र शर्मा ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए लोक अदालत के प्रचार-प्रसार पर जोर देने की बात कही । मौके पर थाना अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद, कृषि पदाधिकारी काशीनाथ, पीएचसी प्रभारी डॉ ललन कुमार, पशु चिकित्सा प्रभारी मनोज कुमार मंटू, अंचल सी आई बृजेश सिंह, सरपंच तेज नारायण यादव, हीरा कामती आदि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे ।

'न्याय आपके द्वार ': चलंत लोक अदालत कार्यक्रम का आयोजन
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
November 26, 2019
Rating:

No comments: