तीन नए आपराधिक कानून के प्रति जागरुकता को ले पुरैनी थाना में बैठक

तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएंगे. जिसको लेकर पुरैनी थाना परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

इस संबंध में थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आज 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू होने जा रहे तीन नये अपराधिक कानूनों के बारे में पुलिस कर्मियों एवं आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान थाना अध्यक्ष ने नए आपराधिक कानून 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया. थाना अध्यक्ष ने बताया कि न्याय पर केंद्रित तीनों नए आपराधिक कानून को राज्य मे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है. नए कानून में डिजिटल तौर पर FIR , नोटिस, समन, ट्रायल,  रिकॉर्ड,  फॉरेंसिक,  केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किया जाएगा. वही नए कानून के बारे में बीडीओ अरुण कुमार सिंह अंचलाधिकारी ताबीस हसन  ने भी उपस्थित जनों को जानकारी दी. 

महिला सिपाही अंजलि कुमारी ने महिलाओं और बच्चे से जुड़े कानून की जानकारी दी और बताया कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए आपराधिक कानूनों में 37 धाराओं को शामिल किया गया है. 

  कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश पंडित,  जदयू प्रखंड अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार,उप प्रमुख अंशु सिंह, मुखिया विनोद कांबली निषाद, मोहम्मद वाजिद, सुभाष भारती, पूर्व मुखिया पुष्प रंजन रॉय,  सरपंच उमेश सहनी,पवन केडिया, सांसद प्रतिनिधि निर्मल ठाकुर, जुबेर आलम, गौरव रॉय, बिलास शर्मा, मोहम्मद शहादत, राजेश रौशन, मोहम्मद अमजद, गौरी यादव, जैनऊल आबेदीन ,अबरार आलम, सुभाष सहनी, अशोक पंडित,  पवन गोस्वामी, मुकेश झा, लक्ष्मीकांत चौधरी, महिला पर्यवेक्षक कंचन कुमारी, निशा भारती, जीविका कर्मी संगीता कुमारी, रेखा कुमारी,  कोमल कुमारी, मंजू देवी सहित दरोगा राकेश सिंह, शम्भु कुमार, विष्णुदेव प्रसाद महिला सिपाही सिम्मि कुमारी अन्य मौजूद थे.

तीन नए आपराधिक कानून के प्रति जागरुकता को ले पुरैनी थाना में बैठक तीन नए आपराधिक कानून के प्रति जागरुकता को ले पुरैनी थाना में बैठक Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on July 01, 2024 Rating: 5

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