वहीं उन्होंने कहा कि किसान को विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का लाभ लेने के लिए किसान पंजीकरण कराना जरूरी है. प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना में पति-पत्नी को लाभ नहीं दिया जा सकता है. इसका ध्यान रखा जाए. इस योजना के पात्र किसानों को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा. वहीं उन्होंने सभी कृषि कर्मी को अपने-अपने पंचायतों में रहकर किसानों के हित में आवश्यक कार्यों का संपादन करेंगे ताकि किसान को ससमय अनुदान का लाभ मिल सके.
वहीं जिला कृषि पदाधिकारी पूनम कुमारी ने यूरिया की कालाबाजारी पर कहा कि कृषि विभाग ने यूरिया का दाम तय कर दिया है. अधिक रुपया लेकर यूरिया बेचने वाले दुकानदारों की सूचना मिलने पर जांच उपरांत सत्य पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की जाएगी. हर दुकानों को हर हाल में पोस मशीन से ही खाद की बिक्री करना है और क्यूआर कोड भी लगाना है. एक सवाल के जवाब में श्री पूनम कुमारी ने कहा कि खाद की बिक्री उचित मूल्य पर करने के लिए खाद दुकानदारों को शपथ पत्र देना होगा. शपथ पत्र में दुकानदार यह घोषणा करेंगे कि वह अधिक कीमत पर ना तो खाद की बिक्री करेंगे और ना ही किसानों को नकली खाद देंगे. अगर वह शपथ पत्र देने के बाद भी किसानों से अधिक कीमत वसूली करते हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा खाद अधिनियम के तहत उसकी अनुज्ञपति रद्द की जाएगी.
इस मौके पर सहायक निदेशक अभियंत्रण राजकुमार, सहायक निदेशक शस्य मनोज कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, एटीएम अजय कुमार, कृषि समवन्यक आशीष कुमार, चंद्रशेखर सिंह, कार्यपालक सहायक बुलबुल कुमारी, किसान सलाहकार जेपी यादव, विजय यादव, सुमन कुमार, राजेश कुमार, नंदकिशोर कुमार, नीलानंद कुमार, विनोद कुमार, विपिन कुमार आदि मौजूद थे.
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