मधेपुरा जिले के घैलाढ़ प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान सभा भवन में जन्म एवं मृत्यु निबंधन को लेकर आंगनबाड़ी सेविका को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया.
प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जीपीएस इंद्र भूषण सिंह, गम्हरिया प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी शिवनारायण रावत एवं बाल विकास परियोजना कार्यपालक सहायक कैलाश राम उपस्थित थे. ट्रेनर के रूप में गम्हरिया प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी शिवनारायण रावत के द्वारा कर्मियों को जन्म एवं मृत्यु निबंधन की विस्तृत रूप से जानकारी दी.
बताया कि प्रखंड अंतर्गत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित विजन को लेकर कार्यक्रम में मौजूद सेविका को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गये, साथ ही जन्म एवं मृत्यु का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया. संबोधित करते हुए सांख्यिकी पदाधिकारी शिवनारायण रावत ने कहा कि प्रत्येक जन्म और मृत्यु का निबंधन अधिनियम 1969 के तहत आवश्यक है और सरकार द्वारा आम जनता के सरलता के लिए इसे लोक सेवा के अधिकार अधिनियम से जोड़ दिया गया है.
वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद सभी कर्मियों को प्रशिक्षक द्वारा अधिनियम 1969 और संशोधित अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं के विषय में साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के तरीके को लेकर विस्तार से बताया गया. साथ ही जिस क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु होता है उसी पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका को रजिस्ट्रेशन करना है एवं बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर ही आंगनबाड़ी केंद्र व बाल विकास परियोजना कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने की जानकारी दी. जन्म का निबंधन बिना नाम किए जाने की स्थिति में 12 माह के भीतर शिशु का नाम हर हाल में जोड़ना है. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत पूरी सावधानी पूर्वक करने को कहा. मौके पर प्रखंड के सभी सेविका मौजूद थी.
प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जीपीएस इंद्र भूषण सिंह, गम्हरिया प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी शिवनारायण रावत एवं बाल विकास परियोजना कार्यपालक सहायक कैलाश राम उपस्थित थे. ट्रेनर के रूप में गम्हरिया प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी शिवनारायण रावत के द्वारा कर्मियों को जन्म एवं मृत्यु निबंधन की विस्तृत रूप से जानकारी दी.
बताया कि प्रखंड अंतर्गत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित विजन को लेकर कार्यक्रम में मौजूद सेविका को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गये, साथ ही जन्म एवं मृत्यु का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया. संबोधित करते हुए सांख्यिकी पदाधिकारी शिवनारायण रावत ने कहा कि प्रत्येक जन्म और मृत्यु का निबंधन अधिनियम 1969 के तहत आवश्यक है और सरकार द्वारा आम जनता के सरलता के लिए इसे लोक सेवा के अधिकार अधिनियम से जोड़ दिया गया है.
वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद सभी कर्मियों को प्रशिक्षक द्वारा अधिनियम 1969 और संशोधित अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं के विषय में साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के तरीके को लेकर विस्तार से बताया गया. साथ ही जिस क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु होता है उसी पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका को रजिस्ट्रेशन करना है एवं बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर ही आंगनबाड़ी केंद्र व बाल विकास परियोजना कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने की जानकारी दी. जन्म का निबंधन बिना नाम किए जाने की स्थिति में 12 माह के भीतर शिशु का नाम हर हाल में जोड़ना है. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत पूरी सावधानी पूर्वक करने को कहा. मौके पर प्रखंड के सभी सेविका मौजूद थी.
जन्म और मृत्यु निबंधन प्रक्रिया को लेकर आंगनबाड़ी सेविका को दिया प्रशिक्षण
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
March 05, 2020
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