शादीशुदा प्रेमिका के बेटे की हत्या करने वाले प्रेमी को उम्रकैद

|ए.सं.|02 अगस्त 2013|
जिले के आलमनगर बाजार में 29 जून 2011 को बारह वर्षीय घनश्याम की हत्या संजय राम ने इसलिए कर दी थी कि उसने अपने पिता मंगल मंडल के सामने अपनी माँ का संजय राम के अवैध सम्बन्ध का खुलासा कर दिया था. बताया जाता है कि मंगल मंडल रोजगार की तलाश में पंजाब चला गया था और वहीं मजदूरी करने लगा था. इस बीच पड़ोस के संजय राम ने मंगल की बीबी के साथ अवैध सम्बन्ध स्थापित कर लिया. मंगल जब पंजाब से आया तो बेटे घनश्याम ने उसे माँ की करतूत बताई. इस पर मंगल ने अपनी पत्नी को भला बुरा कहा. प्रेमी संजय को ये बात बर्दाश्त न हुई और उसने भी मंगल को धमकी दे डाली.
      घटना की रात घनश्याम बगल के कुताय यादव की बेटी की शादी में व्यस्त था और इसी बीच संजय राम ने घनश्याम को बगल ले जाकर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी.
      मामला आलमनगर थाना कांड संख्यां 51/2011 तथा सत्रवाद संख्यां 293/2011 के रूप में दर्ज हुआ और आज मधेपुरा के अपर सत्र न्यायाधीश, एडहॉक प्रथम ने संजय राय को हत्या का दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुना दी. संजय राम को न्यायालय ने पांच हजार रूपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है.
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