|वि० सं०| 12 अप्रैल 2013|
जिले का बहुचर्चित दुष्कर्म प्रयास व बबीता
हत्याकांड में गवाही के दूसरे दिन आज शुक्रवार को पीडिता फूल कुमारी के ससुर ने भी
वाई.एन.सिंह की अदालत में घटना का पूरा समर्थन किया.
गंगा
चौहान ने तदर्थ न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह को अपना बयान कलामजद करवाते हुए कहा
कि शनिवार की रात को लगभग एक बजे वे अपनी पत्नी के साथ घर के दरवाजे पर सोये थे कि
अचानक बहू के शोर की आवाज सुनकर उसके कमरे में घुसे तो मुकेश चौहान निकल कर भागने
लगा. उसने मुकेश का पंजरा पकड़ लिया, पर मुकेश ने उसके हाथ पर दांत काट लिया. गवाह
गंगा चौहान ने हाथ पर दांत के जख्म के निशान न्यायाधीश को दिखाते हुए बताया कि
दर्द में मारे जैसे ही उसका हाथ ढीला पड़ा मुकेश भाग निकला. घर के अंदर उनकी बहू
फूल कुमारी अजय चौहान का पैर पकड़ कर गिरी हुई थी और अजय निर्वस्त्र उसके शरीर पर
चढा था. बहू ने उसे नहीं छोड़ा तो अजय ने डेढ़ साल की बबीता को पटक कर मार डाला.
हल्ला पर परिवार तथा गाँव के लोग जमा हो गए तथा अजय को पकड़ लिया.
इस
बहुचर्चित सत्रवाद संख्यां 127/2013 (सिंहेश्वर थाना कांड संख्यां 45/2013) को
घृणित सामाजिक अपराध मानते हुए इसे रोज की सुनवाई पर रखा गया है. मामले में
अभियुक्त ने अधिवक्ता संजय सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए रखा है जबकि उसे डिफेन्स
पैनल से भी अधिवक्ता अशोक कुमार झा दिया गया है.
“बहू अजय का पैर पकड़ कर गिरी थी, अजय निर्वस्त्र था”
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
April 12, 2013
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