थाना में पिस्टल लहराने के मामले में छात्र नेता सहित दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज

मधेपुरा में छात्र नेता को सब-इंस्पेक्टर के पिस्टल लेकर लहराना मंहगा पड़ा और छात्र नेता सहित दो के खिलाफ सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार रंजन ने सदर थाना मे मामला दर्ज कराया है ।

मालूम हो कि रविवार को सदर थाना मे तैनात सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार थाना में अपनी सरकारी सर्विस पिस्टल टेबुल पर रखकर अपने काम मे व्यस्त थे कि बफल में बैठे छात्र नेता रोहित यादव ने सब इंस्पेक्टर का सर्विस पिस्टल को उठा कर लहराते हुए फोटो शूट कर सोशल नेटवर्क पर वायरल कर दिया । एसपी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सब इंस्पेक्टर को निलम्बित कर दिया है ।


निलम्बित दारोगा ने छात्र नेता के विरूद्ध सदर थाना में कराया  एफआईआर दर्ज

दूसरी ओर निलम्बित सब इंस्पेक्टर श्री रंजन ने छात्र नेता के विरूद्ध सदर थाना मे एफआईआर दर्ज करते कहा कि रविवार को जब थाने में ओडी ड्यूटी पर थे तो अपनी सर्विस पिस्टल कमर से खोलकर टेबुल पर रख कर  काम कर रहे थे. इसी बीच छात्र नेता शहर के वार्ड नं. 2 के रोहित यादव पहुंचे और बाइक चेकिंग के दौरान जप्त कथित बाइक के बारे में पूछताछ करते हुए बगल के खाली कुर्सी पर बैठ गये और चुपके से सरकारी सर्विस पिस्टल हाथ में लेकर गलत नीयत से लहराते हुए उनके साथ आये दूसरा साथी आजाद नगर के आर्यन कुमार ने पिस्टल लहराते का फोटो शूट कर लिया और फोटो को सोशल मिडिया पर वाइरल कर दिया, जिसका तत्काल पता नही चला. लेकिन मीडिया में आने पर मामला सामने आया । 

कहा पुलिस की छवि खराब करने के लिए छात्र नेता ने की साजिश  

निलम्बित सबइंस्पेक्टर श्री रंजन ने लिखा कि रोहित और आर्यन ने चुपके से धोखा देकर मोबाइल से फोटो शूट कर सोशल मिडिया में डालकर पुलिस की छवि खराब करने के नीयत से एक साजिश रची है ।  थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों  छात्र नेता के विरूद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के 2000 के धारा  66 के तहत जो संज्ञेय अपराध है और धारा 418, 420 और 426 भा० द० वि० के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
(रिपोर्ट: पियूष राज)
थाना में पिस्टल लहराने के मामले में छात्र नेता सहित दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज थाना में पिस्टल लहराने के मामले में छात्र नेता सहित दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on May 22, 2018 Rating: 5

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