मधेपुरा जेल में लगे लोक अदालत में कैदी ने अपना अपराध स्वीकार किया

मधेपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आज शनिवार को मधेपुरा कारा (जेल) में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके लिए एक बेंच का गठन किया गया.

जेल में लगाये गए इस बेंच में मधेपुरा न्यायालय के एसीजेएम चतुर्थ सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता पंकज कुमार तथा लिपिक अजीत कुमार थे. इस लोक अदालत के लिए तीन मामलों को चिन्हित किया गया था और एक मामले का निष्पादन हुआ.

मुरलीगंज थाना काण्ड संख्यां 98/2016 में भादवि की धारा 341, 323, 498 A तथा 506 के आरोपी मुरलीगंज थाना के नवटोल निवासी प्रभाष कुमार मंडल ने अपना दोष स्वीकार किया जिसके बाद उसे धारा 341 भादवि में एक माह, 323 भादवि में छ: माह, 498 A में एक वर्ष तीन माह तथा 506 भादवि में एक वर्ष के कारावास और दो हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई. अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा प्रभाष को भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
    
जानकारी दी गई कि प्रभाष 27 मार्च 2016 से कारावास में है. जेल लोक अदालत अपने आप में न्याय देने की एक अनोखी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है.
(नि. सं.)
मधेपुरा जेल में लगे लोक अदालत में कैदी ने अपना अपराध स्वीकार किया मधेपुरा जेल में लगे लोक अदालत में कैदी ने अपना अपराध स्वीकार किया Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on May 27, 2017 Rating: 5
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