कानून का शिकंजा: बुलडोजर चलाकर अतिक्रमित मकान को गिरा दिया गया

मधेपुरा जिला के गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय में सूर्य गंज बाजार के शर्मा टोला में सरकारी जमीन पर अतिक्रमित मकान को लोक निवारण शिकायत अधिनियम के तहत बुलडोजर चला कर हटा दिया गया.

     मिली जानकारी के अनुसार पिछले 20 साल से मांगन शर्मा, सीताराम शर्मा और नागो शर्मा जमीन पर घर बना कर रहे थे, जिसकी शिकायत गांव के ही शिवनंदन स्वर्णकार के द्वारा लोक शिकायत निवारण में की गई थी. उक्त मामले में आदेश दिया गया था कि अंचलाधिकारी अतिक्रमित मकान को शीघ्र खाली करवाए. मगर कई बार जाने के बाद भी मकान को अतिक्रमित किए लोगों ने खाली नहीं किया.
    इस बात की जानकारी मधेपुरा के जिला पदाधिकारी मोहम्मद सोहैल को दी गई जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि उक्त जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराई जाए. इसके बाद अंचलाधिकारी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी से पुलिस बल की मांग की गई. आज काफी संख्या में पुलिस बल के द्वारा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मकान को तोड़ कर हटा दिया गया.
     मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में महेश्वर प्रसाद रजक, कार्यपालक दंडाधिकारी मधेपुरा, अंचलाधिकारी ध्रुव कुमार, थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मुकेश, अंचल अमीन विष्णु कुमार जायसवाल अंचल निरीक्षक रविंद्र कुमार आदि मौजूद थे.
कानून का शिकंजा: बुलडोजर चलाकर अतिक्रमित मकान को गिरा दिया गया कानून का शिकंजा: बुलडोजर चलाकर अतिक्रमित मकान को गिरा दिया गया Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on April 07, 2017 Rating: 5
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