सुविधा केंद्र एवं कौशल योजना कार्यक्रम का उद्घाटन, जाने किसे मिल सकता है लाभ

मधेपुरा जिले के मुरलीगंज अंचल में अंचलाधिकारी जयप्रकाश स्वर्णकार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुरंजन कुमार द्वारा सुविधा केंद्र एवं कौशल योजना कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया. 
बताया कि बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को अपना निबंधन  निबंधन कार्यालय में करवाना होगा. इसकी विस्तृत जानकारी अंचलाधिकारी जयप्रकाश स्वर्णकार द्वारा लाभार्थियों को दी गई. योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन देने वाले सभी आवेदक को योजना का लाभ उठाने हेतु अपने मूल कागजातों की जाँच जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर कराना आवश्यक है. कागजातों की जाँच एवं अधिकारी/पदाधिकारियों की स्वीकृति के पश्चात आवेदक योजना का लाभ उठा सकेंगे. बताया गया कि “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के अन्तर्गत तीन योजनाएँ हैं. मुख्यमंत्री के  सात निश्चय  में  से एक यह भी एक है.
      जानकारी दी गई कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते इस तरह हैं: बिहार राज्य के निवासी 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले वैसे बेरोजगार युवा जो अध्ययनरत नहीं हो तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण हों परन्तु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास स्वरोजगार नहीं हो. आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/ छात्रवृति/ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/ शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो एवं उसे किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/ स्थायी/ अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं हो. आवेदक को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा कार्यक्रम) का अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
कुशल युवा कार्यक्रम नामक योजना के तहत 15 से 25 वर्ष के युवा जो मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हों, उन्हें हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा एवं संवाद कौशल तथा बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते : आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 15 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आवेदक बिहार में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मात्र मैट्रिक अर्थात 10वीं उर्त्तीण हो और कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, न कर रहा हो, अथवा अधिकतम इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं उर्तीण हो और कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, न कर रहा हो. आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो एवं उसे कोई नियोजन अथवा स्वरोजगार नहीं हो।आवेदक को किसी भी सरकारी स्त्रोत से किसी प्रकार का भत्ता/ छात्रवृति/ कौशल विकास की सुविधा/ क्रेडिट कार्ड/ किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त हो सकता हैं.
      विस्तृत जानकारी के हेतु जिला निबंध एवं परामर्श  केंद्र मधेपुरा में स्थापित है सम्पर्क कर सकते हैं अथवा टेलीफोन नंबर 06476-222102सम्पर्क कर सकते हैं  टोल फ्री नंबर 18003456444 पर संपर्क कर सकते है .
सुविधा केंद्र एवं कौशल योजना कार्यक्रम का उद्घाटन, जाने किसे मिल सकता है लाभ सुविधा केंद्र एवं कौशल योजना कार्यक्रम का उद्घाटन, जाने किसे मिल सकता है लाभ Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on November 15, 2016 Rating: 5

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